हत्या, बलात्कार, सजा और फिर रिहाई, अब कोर्ट में फिर सुनवाई…

हत्या, बलात्कार, सजा और फिर रिहाई, अब कोर्ट में फिर सुनवाई…

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पिछले  साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से महिलाओं के प्रति अपना रवैया बदलने की गुज़ारिश की. उन्होंने कहा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कहा था कि , “नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है. पीएम मोदी के इस बयान की बहुत तारीफ की गई और महिला अधिकारों के लिए इसे एक ठोस बयान बताया गया. लेकिन इस बयान के कुछ ही देर बाद, उसी दिन बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की एक कमेटी ने गोधरा जेल से रिहा कर दिया. साल 2002 में गोधरा ट्रेन जलाए जाने के बाद ये केस काफ़ी चर्चा में था.

 

क्या था बिलकिस बानो केस-

2002 के गुजरात  दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के लिए 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. लेकिन गुजरात सरकार ने बीते साल 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया था. 27 फरवरी 2002 को भीड़ ने बिलकिस बानो और उनके परिवार पर तब हमला किया था जब वो भाग रहे थे. उन्होंने बिलकिस का गैंगरेप किया और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी थी ,, उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी, अभी भी बीजेपी सत्ता में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. विपक्षी पार्टियों ने दोषियों की रिहाई को लेकर सरकार की काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर  कुछ नहीं कहा, न गुजरात में और न ही केंद्र में।

 

11 दोषियों को किया गया था रिहा-

उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की देशभर में आलोचना हुई थी .सज़ायाफ्ता दोषियों के जेल से बाहर आने के बाद माला और मिठाइयों से उनके स्वागत के वीडियो वायरल हुए थे , जिसके बाद कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस फैसले की व्यापक रूप से निंदा आज भी की जा रही है. सालों तक न्याय के लिए संघर्ष करने वाली बिलकिस गुजरात दंगों में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का चेहरा बन गई थीं। 

 

दोषियों को रिहा कर दिया गया था- 

जब आनंदीबेन पटेल 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध में रियायत नहीं देने का फ़ैसला किया था. उसके बाद ऐसे अपराधों में दोषी पाए गए वो लोग जो 20 साल से अधिक जेल में बिता चुके थे, उन्हें नहीं छोड़ा गया. लेकिन बिलकिस बानो मामले में, 1992 और 2014 दोनों के सर्कुलर को नजरअंदाज करते हुए दोषियों को रिहा कर दिया गया. गुजरात की जेलों में आज महिला संबंधित अपराधों में लगभग 450 दोषी बंद हैं. उन सभी को रिहा किया जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ़ इन 11 लोगों को छोड़ा गया। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ कर रही है मामले की सुनवाई-

बिलकिस बानो ने सीपीआई नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के साथ मिल कर इस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ अब सुनवाई कर रही है.. बिलकिस बानो ने कोर्ट को बताया कि इन दोषियों ने उनका कई बार बलात्कार किया और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, इसलिए सज़ा से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को पलटा जाए.  बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा, “घटना इतनी दर्दनाक थी कि बिलकिस आज भी पुरुषों का सामना करने से डरती हैं. भीड़ में या अजनबियों के आसपास नहीं रह सकतीं. वो अब तक उस ट्रॉमा से उबर नहीं पाए हैं. हमें लगा था कि न्याय मिल गया है, लेकिन फिर ये हो गया। 

सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार- 

बिलकिस की वकील ने कोर्ट से कहा, “अपराध की प्रकृति इतनी भयावह और क्रूर थी, गर्भवती होने पर बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया. बिलकिस की पहली बेटी को चट्टान पर पटक-पटक कर मार डाला गया. बिलकिस की माँ के साथ गैंगरेप किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. चचेरी बहन के साथ भी गैंगरेप किया गया. याचिकाकर्ता के चार नाबालिग भाई-बहनों की हत्या कर दी गई थी.. ”शोभा गुप्ता ने कहा कि CRPC  की धारा 432 के तहत सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज से इस रिहाई पर उनकी राय पूछी थी. जज ने एक विस्तृत राय देते हुए कहा कि दोषी किसी भी उदारता या रिहाई के हकदार नहीं हैं. यहां तक कि सीबीआई ने ये भी कहा कि वे किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं. इसके बावजूद उन्हें रिहा किया गया.

अभी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है देखना होगा की कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है ? लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है,, अगर कोर्ट दोबारा बिलकिस के पक्ष में फैसला सुनाती है तो गुजरात सरकार के उनके रिहाई देने के फैसले पर फिर कई सवाल उठने शुरू हो जायेंगे और कहीं न कहीं विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मुद्दा मिल जायेगा।

 

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